आज की इस पोस्ट में हम लेकर आये है Gas Cylinder Insurance से जुड़े कुछ खास नियम जिनको अधिकतर उपभोक्ता नही जानते है।
दोस्तों यह तो हम सभी जानते है कि एलपीजी गैस सिलिंडर का उपयोग आजकल हर घर में खाना बनाने के लिए होता है। लेकिन गैस कनेक्शन से जुड़े कुछ नियम होते है, जिनके बारे में अधिकतर उपभोक्ताओं को इस बात की जानकारी नहीं होती है।
कभी कभी क्या होता है की गैस सिलिंडर की डिलीवरी हमारे घर पर नहीं होती है इसलिए हमको सिलिंडर लेने के लिए एजेंसी के गोडाउन में जाना पड़ता है। और वहां से हम गैस सिलिंडर लेकर आ जाते है।
इस तरह से हमें पता ही नही होता है की जिस चीज का हम इस्तेमाल कर कर है उनके क्या क्या फायदे है।
इसलिये आज की इस पोस्ट में गैस उपभोक्ताओं को गैस कनेक्शन से जुडी कुछ जानकारी लेकर आये है जो गैस उपभोक्ताओं को पता ही नही होती है। तो चलिए जानते है Gas Cylinder Insurance के बारे में।
गैस सिलिंडर बीमा – Know About Gas Cylinder Insurance in India
जब आप गैस एजेंसी से गैस कनेक्शन लेते है तो आपको उसी के साथ कुछ सुविधाये मिलती है लेकिन बहुत सारे उपभोक्ता जानकारी के अभाव में इन सुविधाओं से अंजान होते है। इसलिए इस पोस्ट में हम आपको Gas Cylinder Insurance से जुड़ी कुछ जानकारी बता रहे है।
एलपीजी उपभोक्ता का 50 लाख का बीमा होता है
जब कोई व्यक्ति एलपीजी गैस कनेक्शन लेता है तो उसके साथ एलपीजी एजेंसी उपभोक्ताओं को 50 लाख रुपये तक का बीमा देती है।
इसके लिए उपभोक्ता को कोई अतिरिक्त प्रीमियम भी नहीं देना होता है। यह बीमा आपको गैस कनेक्शन लेते ही ऑटोमेटिक मिल जाता है और न ही इसमें कोई नॉमिनी का नाम बताना होता है।
जब उपभोक्ता या उसके परिवार के साथ कोई हादसा होता है तो वह 50 लाख रूपए तक का क्लेम कर सकता है।
दरअसल सिलिंडर का बीमा इनकी एक्सपायरी डेट से जुडा होता है। अधिकतर उपभोक्ता इसकी एक्सपायरी डेट जांचे बिना ही इसे खरीद लेते है।
इसलिए जब कभी आप गैस सिलिंडर खरीदते है तो आप गैस सिलिंडर की एक्सपायरी डेट का जरुर ध्यान रखे।
अगर आपके साथ गैस सिलिंडर के कारण कोई हादसा होता है तो सबसे पहले इसकी सुचना आपको पुलिस थाने में देनी होती है।
उसके बाद हादसे के पांच दिन के अंदर ही आपको गैस एजेंसी में भी जानकारी देनी चाहिए। जिससे की गैस एजेंसी बीमा देने वाली कंपनी को जानकारी दे सके।
डिलीवरी चार्ज
अगर आप स्वयं सिलिंडर को एजेंसी के गोडाउन से लेकर आते है, तो आप गैस एजेंसी से 19 रुपये 50 पैसे वापिस मांग सकते है क्योंकि यह राशी आपसे डिलीवरी चार्ज के रूप में ली जाती है।
इसके लिए कोई भी गैस एजेंसी आपको मना नहीं कर सकती है। अगर इसके लिए आपको कोई वितरक मना करता है तो आप टोल फ्री नंबर 18002333555 पर इसकी शिकायत कर सकते है।
रेगुलेटर
यदि आपके गैस सिलिंडर का रेगुलेटर ख़राब हो जाता है तो आप इसे फ्री में गैस एजेंसी से बदलवा सकते है। लेकिन यह तभी बदला जायेगा जब आपके पास एजेंसी का दिया हुआ सब्सक्रिप्शन वाउचर होगा।
इसमें गैस वितरक वाउचर के नंबर और रेगुलेटर के नंबर को मिलाता है। अगर दोनों के नंबर मैच हो जाते है तो रेगुलेटर बदल दिया जाता है। यह सब बिल्कुल फ्री होता है।
रेगुलेटर के चोरी होने पर
अगर आपका रेगुलेटर चोरी हो जाता है तो आपको इसकी FIR पुलिस थाने में दर्ज करवानी होगी और FIR की कॉपी एजेंसी में जमा करने पर आपको एजेंसी नया रेगुलेटर देगी।
मल्टीफंक्शनल रेगुलेटर
उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए अभी मल्टीफंक्शनल रेगुलेटर आ गये है। इस तरह के रेगुलेटर सिलिंडर में बची हुई गई गैस की मात्रा को बताते है। इस तरह के रेगुलेटर की मांग आप वितरक से कर सकते है।
निष्कर्ष,
दोस्तों इस पोस्ट में हमने आपको Gas Cylinder Insurance से जुड़े कुछ नियम बताये है। आशा करते है अब आपको अच्छी तरह से इन बातों की जानकारी हो गई होगी।
आपको यह पोस्ट कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरुर बताये और इस पोस्ट को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरुर शेयर करे, जिससे की यह जानकारी सभी लोगों तक पहुँच सके।
धन्यवाद
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